यह योजना सामान्य अवलोकन और प्रोफाइल, संस्थागत व्यवस्था से शुरू होती है, जिला खतरे, भेद्यता, मौजूदा क्षमताओं, जोखिम की रूपरेखा के बारे में विस्तार से चर्चा करती है और फिर डीएम अधिनियम 2005 के तहत अनिवार्य आपदा प्रबंधन ढांचे को बदलती है, धारा 31. योजना जनादेश जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा खेली जाने वाली भूमिकाएं और कार्य बाद में जिला कार्रवाई योजना जोखिम पर नियंत्रण, तैयारी, प्रतिक्रिया, वसूली और पुनर्वास, सामान्य और विशिष्ट मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी), वित्तीय प्रावधान, अंतर-अंतर जिला समन्वय तंत्र और योजना की निगरानी पर केंद्रित है।
इस संबंध में, जिले ने एक अलग आपदा प्रबंधन दस्तावेज विकसित किया है, जिसे यहां डाउनलोड किया जा सकता है। डाउनलोड पीडीएफ़(4.05एम बी )