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किशोर लड़कियों के सशक्तीकरण के लिए राजीव गांधी योजना-सबला योजना

| सेक्टर: ग्रामीण और शहरी

शब्द “किशोरावस्था” का शाब्दिक अर्थ है “उभरना” या “पहचान प्राप्त करना”। यह बचपन से वयस्कता तक का एक महत्वपूर्ण चरण है। किशोरावस्था की अवधारणा की एक सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत परिभाषा स्थापित नहीं की गई है, लेकिन डब्ल्यूएचओ ने इसे 10 से 19 वर्ष के बीच की आयु के संदर्भ में परिभाषित किया है। भारत में शादी की कानूनी उम्र लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष है। शिक्षा के साथ शादी, प्रजनन क्षमता प्रबंधन और पारिवारिक स्वास्थ्य में उम्र के बीच एक उच्च संबंध है। इस योजना के संबंध में, इस योजना के प्रयोजन के लिए, 11 से 18 वर्ष की आयु की लड़कियों को किशोर लड़कियों की श्रेणी में माना जाएगा।

सबला योजना का उद्देश्य

  1. आत्म-विकास और सशक्तिकरण के लिए किशोरियों को सक्षम करना ।
  2. उनके पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार।
  3. स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण, किशोर प्रजनन और यौन स्वास्थ्य और परिवार और बच्चे की देखभाल के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना।
  4. घर-आधारित कौशल, जीवन कौशल को अपग्रेड करें और व्यावसायिक कौशल के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम (एनएसडीपी) के साथ एकीकृत करें।
  5. स्कूली किशोरियों को औपचारिक / गैर-औपचारिक शिक्षा से मुख्यधारा में लाना।

लाभार्थी:

किशोरियां

लाभ:

वित्तीय लाभ, औपचारिक और गैर औपचारिक शिक्षा, आदि

आवेदन कैसे करें

जानकारी और लाभ के लिए नागरिक आई सी डी एस कार्यालयों और आंगनवाड़ी केंद्रों से संपर्क कर सकते हैं।