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एडवाईजरी

एडवाईजरी
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कोल्ड्रिफ सिरप की बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाने हेतु एडवाईजरी (07/10/2025)

खाद्य एवं औषधि प्रशासन भोपाल मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक VII/Misc/September-28/2025/5896 दिनांक 04/10/2025 में जारी एडवाईजरी अंतर्गत Coldrif Syrup का विक्रय एवं वितरण को प्रतिबंधित किया गया है। अतः समस्त आमजन को सूचित किया जाता है कि वे Coldrif Syrup का क्रय एवं उपयोग नही करें। साथ ही भारत सरकार लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग नई दिल्ली द्वारा जारी एडवाईजरी दिनांक 03/10/2025 अनुसार समस्त चिकित्सकों द्वारा 05 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सर्दी-खांसी हेतु आमतौर पर कोई भी Syrup उपयोग की सलाह नही दी जानी चाहिये । अतः समस्त चिकित्कों दवा विक्रेता एवं आमजनो को उक्त एडवाईजरी से सूचित होवे एवं उसका पालन सुनिश्चित करे।

07/10/2025 31/10/2026 देखें (2 MB)
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